कलेक्टर श्री लवानिया ने कार्य में गम्भीर अनियमितता पर
दो खाद्य अधिकारी के निलंबन और एक के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश जारी किए
भोपाल ।कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने विगत दिनों हुई जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को निलंबित और एक अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए है।
उत्तर भोपाल के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप यादव ने गत दिवस जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। आज गुरुवार को कलेक्टर श्री लवानिया ने संज्ञान लेते हुए उक्त आदेश जारी किए है।
जांच में पाया गया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री मयंक द्विवेदी एवं श्री प्रताप सिंह द्वारा अनाधिकृत रूप से कार्यालय से बाहर, बीपीएल राशन कार्ड एवं खाता रजिस्टर ले जाकर अनाधिकृत व्यक्तियों से राशन कार्ड बनवाना, कोरे राशन कार्ड पर हस्ताक्षर करना तथा कोरे बीपीएल राशन कार्ड तथा खाता रजिस्टर जैसे शासकीय दस्तावेज को अनाधिकृत व्यक्ति को सौंपने का कार्य किया जाना पाया गया है। यह कृत्य शासकीय सेवक के आचरण के विरुद्ध और गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है।
श्री प्रताप सिंह कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और श्री मयंक द्विवेदी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के खिलाफ निलंबन के आदेश जारी किए हैं। इसी प्रकार दिनेश अहिरवार सहायक आपूर्ति अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करने के आदेश जारी किए गये हैं। निलंबन अवधि में दोनो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का मुख्यालय बैरसिया एसडीएम कार्यालय रहेगा ।इन अधिकारियों को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।