राजस्थान राज्य अधिस्वीकृत पत्रकारों के सम्मान राशी भुगतान में विसंगति– कैलाश चंद्र कौशिक
जयपुर। भोपाल। प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जॉर्नलिस्टस ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महा सचिव कैलाश चंद्र कौशिक ने पत्रकारों के हित में राज्य सरकार से सहायता राशि/ सम्मान निधि आवश्यकता- उपयोग के, समय पर देने का आग्रह किया है।राजस्थान में पत्रकारों को सम्मान राशि पंद्रह हजार रुपये, 10 वर्षों तक अधिस्वीकृत पत्रकारिता कार्य उपरांत दिया जाता है। जबकि पत्रकार पहले से ही 20,20 वर्षों से अधिक समय से कार्य करने के बाद अथवा 60 वर्ष की आयु पार करने उपरांत भी बिना भुगतान के कार्य करते रहते हैं। जिनका स्वयम और परिवार का भरण पोषण असंभव हो जाता है।
वरिष्ठ पत्रकार, एक वरिष्ठ नागरिक भी है, उसे भी सामान्य प्रक्रिया से जीवन जीने का अधिकार है। सभी पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान लॉ एंड आर्डर में दिया जावे। राज्य के कई विभाग समुचित, सटीक सूचनाएं भी वर्षो तक उपलब्ध नहीं करते हैं। परोक्ष में कर्मचारी, अधिकारी मनमानी फीस आर.टी.आई.के तहत लेकर भी सूचना नहीं देते हैं।साथ ही अन्य नियमों की किसी भी कार्यालय में, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 में सुनवाई और लोक दस्तावेज भी देने होंगे। एवं राजस्थान सुनवाई के अधिकार का अधिनियम 2012 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 से सुनवाई करवाने व लोक दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त की जा सकती है। कोई पालना नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री ही सूचना एवं जन संपर्क विभाग के मंत्री भी हैं, उन्हें अविलंब इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है।