गजेन्द्र गुप्ता पिपरिया
पिपरिया। रमेश चंद्र अग्रवाल सांडिया लूट एवम हत्याकांड के आरोपी गणों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन ने दी आजीवन कारावास की सजा।
क्या था मामला – रमेश चंद्र अग्रवाल निवासी सांडिया के घर में घुसकर दिनांक 14 .9.16 को रात्रि 1:30 बजे लक्ष्मी नारायण उर्फ रिंकू अग्रवाल पिता सुखदेव प्रसाद अग्रवाल एवं यशवंत पिता रणवीर सिंह किरार दोनों निवासी सांडिया ने घर में घुसकर चाकू और पेचकश से घर में सो रहे रमेश चंद्र अग्रवाल को घातक चोट पहुंचाते हुए हत्या कर गोदरेज में से ₹263000 एवं सोने-चांदी के जेवरात लूटकर भाग गए । उस समय उनकी पत्नी घर के सामने बने पंडाल में भजन के लिए गई थी ।घर में रमेश चंद अग्रवाल के अलावा कोई नहीं रहा।
शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने 15 अभियोजक साक्ष्यों के साथ संकेत कराऐ ।उक्त केश में आज दिनांक को अपर सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन ने दोनों आरोपियों को आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई । विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई।जिसमें धारा 302 मैं आजीवन कारावास की सजा, धारा 460 मैं 10 वर्ष की सजा ,धारा 397 में 14 साल की सजा व आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष की सजा से दंडित करते हुए लक्ष्मी नारायण और रिंकू अग्रवाल पर ₹13000 व यशवंत किरार पर ₹12000 अर्थदंड की सजा सुनाई।