विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिए आदेश

भोपाल।भोपाल के हमीदिया अस्पताल से 865 रेमडेसीवर इंजेक्शन चोरी होने के मामले में हाई कोर्ट ने चालान पेश करने के आदेश दिए।

कोविड-19 महामारी के दौरान हमीदिया अस्पताल से 865
रैमडीसीवर इंजेक्शन कथित तरीके से चोरी किए गए थे। जिसकी f.i.r. थाना कोहेफिजा में दर्ज है।थाना क्राइम ब्रांच उसकी जांच कर रही है, कोविड-19 मे रेमडेसीवर इंजेक्शन के अभाव में असंख्य लोगों की मौतें हुई हैं। ऐसे समय 865 इंजेक्शन कुछ प्रभावशाली लोगों ने हमीदिया अस्पताल प्रबंधन से सांठगांठ कर ले लिए थे, जिसका विवरण अस्पताल के स्टोर के आवक जावक रजिस्टर में भी है, यह रजिस्टर क्राइम ब्रांच के कब्जे में है जिसमें कुछ राजनेताओं तथा नौकरशाहों द्वारा इंजेक्शन लिए जाने का उल्लेख है।
इन लोगों को बचाने के लिए क्राइम ब्रांच ने आज तक इस मामले को दबा कर रखा है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई है।
एक और जब पूरा प्रदेश गंभीर महामारी से जूझ रहा था भोपाल में असंख्य लोगों की मौतें

रैमडिसीवर इंजेक्शन नहीं मिलने के कारण हुई है, वहीं दूसरी ओर प्रभावशाली लोगों ने हमीदिया अस्पताल प्रबंधन से सांठगांठ कर यह इंजेक्शन ले लिए थे।जिस पर विधायक मध्य भोपाल श्री आरिफ मसूद ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। जिसमें यह भी मांग की गई थी कि क्राइम ब्रांच के कब्जे में जो रजिस्टर जब थे उसमें राजनेताओं व प्रभावशाली लोगों के नाम हैं उन पर कार्रवाई की जाये।

इस मामले में अधिवक्ता यावर खान ने पैरवी की उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रफीक अहमद ने दिनांक 21 जून 2021 को पुलिस को आदेश दिए हैं, इस मामले में धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया जाए, पुलिस द्वारा यदि सही कार्रवाई नहीं की जाती है तो संबंधित मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेंगे।

अब इस मामले में जिन लोगों ने कथित तौर पर जीवन रक्षक रेमडेसीवर इंजेक्शन चोरी करवाये थे,वे सभी जांच के दायरे में आएंगे।