सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी ने दैनिक भास्कर को भेजा मानहानि का 05करोड़ का लीगल नोटिस
भोपाल। जिला कोर्ट इंदौर में शनिवार को हिंदू संगठन के पदाधिकारियों से जुड़े प्रकरण की सुनवाई के दौरान वीडियो बना रही विधि संकाय की छात्रा युवती सोनू मंसूरी के संबंध में कल दैनिक भास्कर के इंदौर एडिशन में प्रकाशित समाचार में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता,जाने माने मानव अधिकारवादी एहतेशाम हाशमी का नाम प्रचारित कर झूठे आरोप लगाने तथा उनकी छवि धूमिल करने के फलस्वरूप आज 31जनवरी 2023को श्री हाशमी द्वारा दैनिक भास्कर समूह के श्री सुधीर अग्रवाल, प्रबंध निदेशक भोपाल ,सुनील शुक्ला कार्यकारी संपादक भोपाल, मैसर्स उपमिता वाजपेयी सम्पादक भोपाल, श्री अमित मंडलोई संपादक दैनिक भास्कर, इंदौर को कारण बताओ नोटिस प्रेषित कर उनको बदनाम करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण, गलत-डिजाइन और पूर्व-निर्धारित समाचार रिपोर्ट करने के कारण मानहानि होने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना पत्र भेजते हुए 24 घंटे के भीतर लिखित रूप में बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा साथ ही माफी नही मांगने तथा खबर का खंडन नही करने पर रुपए 5 करोड़ आपराधिक मानहानि के दावे की चैतावनी दी है।
श्री हाशमी द्वारा न्यूज हंट मीडिया पब्लिकेशंस को जानकारी देते हुए बताया कि वह निस्वार्थ भाव से पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं तथा देश भर में जरूरत मंद लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करते रहे हैं जो कुछ समाजविरोधी ताकतों को नागवार गुजरता रहा है। देश के सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट करने वाली ताकतें हमेशा से ही ऐसे प्रयास में लगी रहती है जिससे मेरी छवि पर प्रतिकूल प्रभाव हो। मेरी मान प्रतिष्ठा को खंडित करने वाले लगातार मेरी सेवा को शंका की दृष्टि से देखते रहे हैं। इंदौर के कई मामलों में मेरे द्वारा लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया है विशेषकर पीड़ित मानवता को मेरे द्वारा हमेशा सहायता प्रदान करते हुए न्याय दिलाया है।जिससे समाजविरोधी ,सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट करने वाली ताकतें रूष्ट रहती हैं यही कारण है कि गत दिनों इंदौर जिला कोर्ट में घटित घटना से मेरा नाम जोड़ने के समाचार प्रकाशित कर इंदौर के दैनिक भास्कर समाचार पत्र द्वारा समाचार लेख में किए गए शब्द, और अपमानजनक आरोपों, लांछनों, मानहानिकारक बयानों पर मैने कड़ी आपत्ति लेते हुए संबंधित लोगों को कारण बताओ नोटिस भेजे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इंदौर के दैनिक भास्कर समाचार पत्र ने मीडिया को दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के ऐसे किसी भी प्रयास का सख्ती से विरोध करता हूं। मेरे विरुद्ध समाचार में लगाए गए आरोप बिना किसी सबूत, आधार पर लगाए गए हैं जो मानहानिकारक ही नही बल्कि कानून की दृष्टि से भी बुरे है। मेरे द्वारा दैनिक भास्कर समाचार पत्र समूह के जिम्मेदारों को 24 घंटे के भीतर मेरे ऊपर लगाए गए आरोपो की पुष्टि करने या लिखित रूप में बिना शर्त माफी के साथ खबर के खंडन की मांग की है जिसमे विफल रहने पर रुपए 5 करोड़ की आपराधिक मानहानि के दावे की सूचना दी गई है।
गौर तलब हो कि इससे पूर्व भी श्री हाशमी पर त्रिपुरा सरकार सहित अन्य के द्वारा भी ऐसे प्रयास किए गए है जिससे उन पर दबाव बनाया जा सके। मानव अधिकारवादी अधिवक्ता श्री एहतेशाम हाशमी के प्रयासों से देश विरोधी ताकतें भयभीत रहती हैं और वह प्रयास करती हैं कि किसी भी तरह से श्री हाशमी को आतंकित किया जाए। श्री हाशमी ने हमारे संवाददाता को बताया कि वह न्यायपालिका पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तथा संविधान उनका रक्षा कवच है ।उनको विश्वास है कि न्यायपालिका से उनको न्याय ही मिलेगा और समाजविरोधी ताकतों को हारना होगा।