पुलिस आरक्षक की हत्‍या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास

 

बदमाशो को पकडने गये पुलिस आरक्षक की गोली मारकर हत्‍या करने के जघन्‍य मामले में विशेष न्‍यायाधीश, अनु.जाति/अनु.जनजाति(अ.नि.)अधिनियम, छतरपुर की न्‍यायालय ने मामले के आरोपी नितिन कुशवाहा एवं अंकित उर्फ जोन्टी दुबे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 

अभियोजन कार्यालय से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार फरियारी आरक्षक राजा भैया ने रिपोर्ट लेख कराई कि घटना दिनांक 20 अक्‍टूबर 2017 को रात लगभग 01.30 बजे मैं थाना कोतवाली के पास था तभी आरक्षक बालमुकुन्द को किसी व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि परवारी मोहल्ला में दो लोग नितिन कुशवाहा एवं अंकित उर्फ जोन्टी दुबे कट्टा लहरा रहे हैं, जो कोई अपराध घटित करने की फिराक में है । तब हम मौके पर गये तो वहॉ पर आरोपीगण नितिन कुशवाहा एवं जोन्टी दुबे कट्टा लिये हुए दिखे । हम लोगों को देखकर आरोपीगण भागने लगे जिनका पीछा करते हुये आर0 बालमुकुन्द का वायरलैस सैट जमीन में गिर जाने से, मैं गाड़ी से उतर कर वायरलेस सैट जमीन से उठाने लगा तथा बालमुकुन्द दोनों आरोपियों का पीछा करते हुए उनसे लिपट गया और उन्‍हे पकड़ने लगा तब आरोपीगण बालमुकुन्द से छीना झपटी करने लगे, बालमुकुन्द ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्हें पकड़ने का काफी प्रयास किया तब तक दोनों आरोपी बालमुकुन्द से छूट कर भाग गये और बालमुकुन्द उनका पीछा करते हुए मोटर साइकिल से आगे निकल गया तथा मैं वही रह गया । कुछ देर बाद बालमुकुन्द नहीं आया तो मैं यह सोच कर थाना आ गया कि बालमुकुन्‍द थाना चला गया होगा । जब बालमुकुन्‍द काफी समय तक थाने नही आया तो मैंने थाने में सभी को बताया तो सभी लोग बालमुकुन्द को ढूँढ़ने लगे। सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक लाश परवारी मोहल्ला में पड़ी है, तब वहाँ मौके पर मैं पहुँचा और देखा कि आरक्षक बालमुकुन्द के सीने पर गोली लगी है उसकी मृत्यु हो गई है, नितिन कुशवाहा एवं जोन्टी दुबे ने ही आर0 बालमुकुन्द को मारा है । बाद विवेचना अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया ।

 

अभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुए मामले के सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। विशेष न्‍यायाधीश, अनु.जाति/अनु.जनजाति(अ.नि.) अधिनियम, श्री उपेन्‍द्र प्रताप सिंह की अदालत ने आरोपी नितिन कुशवाहा एवं अंकित उर्फ जोन्टी दुबे को भादवि की धारा 302/34 का दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 500-500 रुपए के जुर्माना की सजा एवं 353 में 6 माह का सश्रम कारावास तथा आर्म्‍स एक्‍ट की धारा 25(1-B)A में 1-1 साल का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये जुर्माना एवं आरोपी नितिन कुशवाहा को आर्म्‍स एक्‍ट की धारा 27 में 7 साल का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये जुर्माने की सुनाई ।