Ndtv18 के लिये अलीराजपुर से बृजेश खँडेलवाल की रिर्पोट
अलीराजपुर -थाना जोबट क्षेत्रार्न्गत ग्राम डेकाकुण्ड मे दिनांक 06.12.2017 के शाम 06.00 बजे से 06.15 बजे थाना बोरी मे पदस्थ स्व. प्रधान आरक्षक 126 अरविन्द सेन शासकीय कार्य से मोटर सायईकिल से जोबट आ रहे थे तभी ग्राम डेकाकुण्ड के पास अज्ञात बदमाश एकमत होकर वहां से गुजर रहे राहगीरों को रोककर उनके साथ मारपीट कर लूटपाट की घटना घटित कर रहे थे, तभी अज्ञात आरोपियो को लूटपाट करते देख स्व. प्र.आर. 126 अरविन्द सेन अकेले होते हुये भी अपने अदम्य साहस एवं उत्कष्ट व्यवसायिक दक्षता का परिचय देते हुये उक्त बदमाशों के द्वारा कारित की जा रही घटना को रोकने का भरसक प्रयास करते हुये अकेले ही बदमाशों का मुकाबला किया, जिस पर अज्ञात बदमाशों के द्वारा एकमत होकर शहीद श्री अरविन्द सेन के साथ मारपीट की गई एव पत्थरों से उनके सर पर प्राणघातक चोटे पहुँचाई, जिसके कारण शहीद प्रआर. 126 अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुये वीरगति को प्राप्त हुये व अज्ञात आरोपी घटना पश्चात फरार हो गये थे ।
उक्त घटित घटना पर थाना जोबट में अप0क्रं0 445/2017 धारा395,396 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । उक्त घटना पर संपूर्ण जिलें में काफी आक्रोश व्याप्त हुआ था । उक्त घटना के पश्चातद्य पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्वत के द्वारा अज्ञात आरोपियों की धरपकड हेतु टीम का गठन कर स्वयं के नेतत्व में अज्ञात आरोपियों की पतारसी हेतु कमान संभाली। गठित टीम के द्वारा लगातार अज्ञात आरोपियों की सरगमी से तलाश कर अज्ञात आरोपियों को ज्ञात कर घटना को अंजाम देनें वाले आरोपियों से पूछताछ करते घटना कारित करना स्वीकार किया ।
अलीराजपुर पुलिस के द्वारा उक्त प्रकरण को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा जाकर प्रकरण का अनुसंधान बहुत गंभीरता से किया जाकर प्रकरण में चालान प्रस्तुत किया गया व उक्त अपराध मान0 न्यायालय में विचारण के दौरान भी गंभीरता रखकर साक्ष्य नियंत्रण रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप मान0 अति0सत्र न्यायाधीश जोबट के द्वारा निर्णय दिनांक 4 फरवरी 2019 को घटना के आरोपी कमलेश, नाहरसिंह, दीनू ऊर्फ दिनेश, राकेश, धनू, कंदी उ र्फ दिनेश को धारा395 भादवि में 10 वर्ष का कारावास तथा धारा 396 भादवि में आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 9-9 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है ।
पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री विपुल श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया कि उपरोक्त अपराध की पतारसी में पुलिस टीम के सदस्य श्रीमती सीमा अलावा, अति0पु0अ0, तत्का0 अअपु जोबट श्री एम0एल0 पुरोहित, वर्तमान अअपु जोबट श्री एम0एल0 मोरे, थाना प्रभारी जोबट निरीक्षक जनकसिंह रावत, तत्का था0प्र0 जोबट उनि एम0के0रघुवंशी, तत्का0 था0प्र0 आंबुआ उनि मोतीसिंह नायक, तत्का0 था0प्र0उदयगढ उनि राजु मकवाना, तत्का0 था0प्र0बोरी उनि अमरसिंह राठौर की टीम एवं इनके अन्य सदस्य सउनि प्यारेलाल वर्मा, सउनि माधुसिंह हाडा, प्रआर रविन्द्र जाट, प्रआर केशव, प्रआर अजय, प्रआर राकेश, प्रआर आनन्द, प्रआर मनीष, आर मनीष चरपोटा, आर0 गजेन्द्र, आर मानसिंह भूरा, आर भूपेन्द्र, आर निलेश, आर नरेन्द्र, आर सुरेश, आर 490 भूपेन्द्र, आर मुकेश, आर विक्रम, आर हिम्मत, आर दिलीप, आर 400 मुकेश, आर विजय चंदाना का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है ।
उक्त प्रकरण में वैज्ञानिक साक्ष्य में एफएसएल अधिकारी श्रीराजेन्द्र कुमार चौखारे, डॉग स्काड, डीएनए परीक्षण टीम एवं पेरवी करनें वाली टीम उप संचालक अभियोजन श्रीराजीव गरवाल के द्वारा की गई तथा इनके अधीनस्थ कोट मुंशी आर मोहन, आर अंतरसिंह, आर हुसैन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है ।