गरोठ:-जँहा एक और सभी की नज़रे मंदसौर दुष्कर्म मामले पर थी वही दूसरी और गरोठ सत्र न्यायालय द्वारा भी ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो अपने आप मे काबिले तारीफ़ हैं। गरोठ अपर सत्र न्यायाधीश श्री संजय चतुर्वेदी न्यायालय में आज एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है , जिसमें अभियुक्त अमरलाल पर धारा 376(2)(l), 452 के तहत आरोप था कि उसके द्वारा दिनांक 27-12-2017 के दिन दिन में 12:00 बजे गरोठ थाना क्षेत्र के गरियाखेड़ी गांव में आरोपी अमरलाल ने फरियादी जो कि एक विक्षिप्त महिला थी जो कि बोलने और सुनने में असमर्थ थी तथा अपना भला-बुरा समझने में भी असमर्थ थी , उसके साथ जबरन संभोग कर बलात्कार किया । जिसे माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई उक्त प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गवाह ने घटना का समर्थन नहीं किया फिर भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को अमानवीय माना और आरोपी को न्यायालय ने दोषी मानकर अर्थदंड आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया तथा प्रकरण में जो पक्षद्रोही साक्षी था उसके विरुद्ध झूठे साक्ष्य देने के आरोप में कार्यवाही करने के आदेश दिए उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सीताराम पाटीदार लोक अभियोजक गरोठ के द्वारा की गई।