लोक सेवा केंद्र महाराजपुर की मनमानी कलेक्टर से शिकायत पर सुनवाई नहीं।

मध्य प्रदेश// छतरपुर //महाराजपुर:- लोक सेवा गारंटी अधिनियम २०१० भारत के मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पारित एक विधेयक है। इसके अनुसार लोक सेवकों को तय समयसीमा में काम को पूरा करना होगा और ऐसा न होने पर जवाबदेही तय कर उन पर 500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, पर यह बातें कानून की किताब में लिखी और पढ़ने में अच्छी लगने जैसी है जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है मामला है।

 

छतरपुर जिले के महाराजपुर लोक सेवा केंद्र का है जहां पर आवेदन दिनांक.25/10/2022 को रजेस्टेशन नंबर: Rs /425/0718/4242/2022 नकल के लिए निश्चित की गई समय सीमा की तिथि 25/10/2022: राजस्व प्रकरण क्रमांक.26/अ-68/2022- 23 लिए निर्धारित शुल्क₹35 रुपए की जगह ₹500 जमा कराए गए जिसमें ₹35 की कंप्यूटर कृत रशीद एवं 465 की हस्तलिखित रसीद दी गई।

 

जिस का लिखित शिकायती आवेदन श्रीमान कलेक्टर जिला छतरपुर के कार्यालय में दिनांक.21/11/2022 को समस्त साक्ष्य सहित दिया गया जिसकी सुनवाई नहीं हुई तो अति शीघ्र निराकरण के लिए कलेक्टर छतरपुर को पुनः दिनांक.28/11/2023 को लिखित आवेदन पर निवेदन किया गया पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं हुई हैं

 

यह तो हुई नियम विरुद्ध अधिक राशि जमा करने की अनियमित अब आते हैं दस्तावेजी अनियमित पर

निर्धारित तिथि पर जानकारी न मिलने पर बन रहे अपराधी।

महाराजपुर तहसील का प्रकरण क्रमांक: राजस्व प्रकरण क्रमांक.26/अ-68/2022- 23 मध्य प्रदेश शासन हल्का पटवारी महाराजपुर…. आवेदक बनाम खेमराज चौरसिया तनेय सुरेश चंद चौरसिया निवासी महाराजपुर तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर (मध्य प्रदेश)

 

न्यायालय तहसीलदार की फाइल में जहां सिर्फ दो दस्तावेज पटवारी पंचनामा नोटिस की कॉपी संलग्न थी वहीं अब पांच दस्तावेज नकल के रूप में प्राप्त हुए। नकल वितरण करने दिनांक.17/11/2022 दर्ज की गई है।

 

जबकि लोक सेवा केन्द्र द्वारा ही आवेदन दिनांक.25/10/2022 की जानकारी के लिए दिनांक.17/11/2022 से बड़ा कर दिनांक.29/11/2022 से बड़ा कर दिनांक.20/12/2022 की कंप्यूटर कृत रसीद प्रदान की गई है। तो वहीं प्रकरण क्रमांक मे संपूर्ण कार्यवाही उपरांत ही नकल दी गई जिससे प्रकरण में अपराधी बना दिया गया।

 

शासकीय राशि₹40 प्रति पृष्ठ नकल के भुगतान उपरांत भी प्रकरण की सुनवाई में उपयोगी साबित नहीं हुये साथ ही न्यायालय तहसीलदार नजीर ने सुनवाई में सम्मिलित दो दस्तावेज वेज की जगह कुछ अन्य दस्तावेज भी सम्मिलित कर दिए जिसमें से एक दस्तावेज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नौगांव का प्रकरण क्रमांक.11/अ-20(4)2011-12 का अनापत्ति प्रमाण पत्र खसरा क्रमांक 2165 भी सम्मिलित किया गया इसकी नकल उन पांच दस्तावेजों में दी गई है।

 

जिसकी नकल के लिए, लोक सेवा केंद्र महाराजपुर से रजिस्ट्रेशन नंबर. RS /425/0718/3379/2023 से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नौगांव का प्रकरण क्रमांक.11/अ-20(4)2011-12 की नकल के लिए दिनांक 20.7.2023 को आवेदन करने उपरांत लोक सेवा केंद्र महाराजपुर दिनांक 10/ 8/ 2023 को जारी प्रमाण पत्र मैं बताया गया कि प्रकरण क्रमांक एसडीएम कोर्ट से दिनांक 23/ 12/20 16 को राजस्व अभिलेखागार छतरपुर में जमा हो जाने से नकल दिया जाना संभव नहीं है आवेदन निरस्त कर दिया गया। (जो पूरी कार्यवाही पर कई सवाल खड़े करता है वह खबर फिर कभी बाद में।)

 

लोक सेवा केंद्र महाराजपुर से पुनः रजिस्ट्रेशन नंबर. RS /425/0729/4988/2023 से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नौगांव का प्रकरण क्रमांक.11/अ-20(4)2011-12 की नकल के लिए दिनांक 22.8.2023 को आवेदन करने उपरांत लोक सेवा केंद्र महाराजपुर से जानकारी प्राप्त करने की दिनांक.14/09/2023 दे दी गई दी गई तिथि गुजरने उपरांत भी नकल नहीं दी गई, दिनांक.29/09/2023 को मोबाइल नंबर पर पैसे जमा करने के लिए भी मैसेज किया गया पर पैसे जमा नहीं कराए गए ना ही दस्तावेज दिए जिसकी लिखित शिकायत कलेक्टर छतरपुर से दस्तावेजों के साथ दिनांक.04/10/2023 को गई थी।

 

कलेक्टर छतरपुर से की गई शिकायतों का निराकरण न होने से मध्य प्रदेश के लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत समय सीमा में जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य बीफल हो रहे हैं कार्यवाही न होने से लोक केंद्र महाराजपुर की अनियमिताओं एवं लापरवाही बेलगाम हो रही है जो की बेहद चिंताजनक है।,,✍️MP//छतरपुर//महाराजपुर:- खेमराज चौरसिया (आर टी आई कार्यकर्ता)