आरिफ़ मसूद के निर्वाचन के विरुद्ध लगी चुनाव याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज की !

वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में भोपाल मध्य विधानसभा से निर्वाचित कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन के  विरुद्ध निर्दलीय उम्मीदवार शमशुल हसन बल्ली ने हाई कोर्ट जबलपुर में चुनाव याचिका दायर की थी निर्वाचन के लगभग तीन साल बीत जाने के बाद तक भी याचिका कर्ता  द्वारा लगाए गए आरोपो को सिद्ध नही कर पाए

इस पर  माननीय न्यायालय के समक्ष अपने गवाह तक पेश नही कर पाएं !
पिछली पेशी 11 नवम्बर2021 को याचिका कर्ता के वकील ने माननीय न्यायालय से अपने गवाहों के हाज़िर करने के लिए एक अंतिम मौका और मंगा था जिस पर कोर्ट ने 500 रुपये का जुर्माना लगते हुए 9 दिसंबर 2021 को अंतिम तिथि दी थी
दिनांक 9दिसंबर 2021 को  माननीय न्यायालय ने अपना अन्तिम फैसला सुनाते हुए याचिका कर्ता शमशुल हसन बल्ली की याचिका को खारिज कर दिया ।
और आदेश दिया कि एक मेमो तैयार कर परिवादी आरिफ मसूद की याचिका पर लगा सारा खर्च वादी शमशुल हसन से वसूला जाए विधायक आरिफ मसूद जी तरफ से हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री जावेद अर्शी खान ने पैरवी की थी!