धरमपुरी जिला धार

धारा 306 भादवि के आरोपी पति को,पत्नी को मरने के लिए उकसाने पर सात साल की सजा।

धरमपुरी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी राजेश नन्देश्वर महोदय की न्यायालय ने अभियोजक पक्ष के साक्षियों का अवलोकन किया और राकेश पिता वेतिया उर्फ तेरसिह जाति भील उम्र 35 वर्ष को ग्राम रणदा, तहसील धरमपुरी को धारा 306 भारतीय दण्ड सहिता की में दोषी पाते हुए 7 साल कारावास की सजा दिनांक 2/12/ 2021को सुनाई ।

घटना दिनांक 19/04/2016 रात्रि करीब 11:00 बजे की है मृतिका काली बाई पति राकेश को 90% जली व्यवस्था मे शासकीय अस्पताल धामनोद ले जाया गया था। दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई थी पुलिस थाने पर मर्ग कायम होकर उसकी जांच की गई थी जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने गवाही ली और पाया की मृतिका काली बाई के साथ उसका पति राकेश उसकी सास फतीबाई, और उसका ससुर वेतिया छोटी-छोटी बातों पर मारपीट कर झगड़ा करते रहते थे और उसका पति राकेश कोई काम नहीं करता था और मृतिका मजदूरी करके लाती थी तो उससे भी शराब के लिए रुपए छीन लेता था इस बात पर से मृतिका को परेशान थी आरोपीगण लगातार मृतिका को प्रताड़ित करते थे जिससे दुखी होकर काली बाई ने घासलेट डालकर आत्महत्या की और उसके लिए तीनों आरोपीगण ने कालीबाई को उकसाया था। आरोपीगण के विरुद्ध थाना धरमपुरी के द्वारा धारा 306/34 भारतीय दंड संहिता के तहत मर्ग के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी और आरोपीगणों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने अपराध की गंभीरता के चलते तत्काल जाँच प्रारम्भ कर पुलिस ने गवाह मृतिका के भाई देवेंद्र, मां चंपा बाई, पिता गेंदालाल, जमलाल, जाम सिंह, मागीलाल के कथन लिए और विवेचना पूर्ण कर फाइनल प्रतिवेदन न्यायालय धरमपुरी में प्रस्तुत किया था प्रकरण का विचारण जिला सत्र न्यायालय धरमपुरी श्री राजेश नन्देश्वर साहब की कोर्ट में हुआ। जहाँ अभियोजन पक्ष की गवाह ओर साथ में डॉ. प्रशांत राजपूत, नायब तहसीलदार सुश्री दर्शन सिंह तथा प्रकरण के विवेचक उपनिरिक्षक संतोष पाटीदार की साक्ष्य भी हुई। जिनके कथनों का अवलोकन कर जिला सत्र न्यायाधीश धरमपुरी श्री राजेश नंदेश्वर साहब के द्वारा जमानत पर चल रहे आरोपीगण को कोर्ट में दिनांक 2/12 /2021 को निर्णय सुनाया गया है। आरोपी पति राकेश को दोषी पाया गया और भारतीय दण्ड सहिता की धारा 306 में मृतिका कालीबाई जलने के लिए उकसाने के अपराध में सात साल की सश्रम कारावास की सजा व 5000/. हजार रूपये अर्थदण्ड का निर्णय सुनाया है। निर्णय उपरांत आरोपी राकेश को धरमपुरी जेल भेजा गया है।

धार से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट