टीकमगढ़, एक जून 2020। भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 31.5.2020 को जारी गाईड लाइन के अनुक्रम में जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोकशांति बनाये रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती हर्षिका सिंह ने दण्ड प्रकिया संहिता में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए टीकमगढ़ जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये हैं:-

1. दिनांक एक जून 2020 से 30 जून 2020 तक रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे के बीच जन-सामान्य का आवगमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा परन्तु प्रवासी श्रमिकों के जिले में आगमन एवं जिले से अन्य जिलों/ राज्यों में भेजे जाने के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
2. अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 7 जून 2020 तक बंद रहेगा। खाली एवं भरे हुए माल वाहक वाहनों संचालन जारी रहेगा।
3. प्रदेश के दूसरे जिलों में जाने के लिए किसी भी प्रकार के पास एवं अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
4. जिले से बाहर जाने व अन्य प्रदेश से जिले में आने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी।
5. सार्वजनिक परिवहन की बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगी। राज्य के भीतर इंदौर, उज्जैन एवं भोपाल संभाग के सभी जिलों में यात्री बसों का संचालन 7 जून 2020 तक बंद होने से शेष 7 संभागों के लिए ही 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसों का संचालन किया जा सकेगा।
6. कोई भी व्यक्ति बिना मॉस्क पहने सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जायेगा। इस हेतु घर में बना मास्क , दुपट्टा , गमछा भी प्रयोग में लाया जा सकता है।
7. समस्त स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/ कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन एवं दूरस्थ शिक्षण जारी रह सकेगा एवं प्रोत्साहित किया जा सकेगा परन्तु माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षाएं स्कूल शिक्षा विभाग के प्रसारित कार्यक्रम अनुसार यथावत संपन्न होगी।
8. कोविड-19 सम्बन्धी कर्तव्य निर्वहन कर रहे चिकित्सा/पुलिस/शासकीय अधिकारियों/चिकित्सा कर्मियों एवं क्वारंटाइन सुविधा हेतु उपयोग को छोड़कर समस्त होटल, रोस्टोरेंट एवं अन्य आतिथ्य सेवाएं दिनॉक 7 जून, 2020 तक बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से फूड आइटम्स की होम डिलीवरी की जा सकेगी। दिनांक 8 जून, 2020 से होटल, रोस्टोरेंट एवं अन्य आतिथ्य सेवायें, शापिंग मॉल खोले जा सकेंगे।
9. कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून, 2020 से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान, पूजा स्थल शासन की गाईड लाईन अनुसार प्रारंभ किये जा सकेंगे।
10. सभी सिनेमा हॉल, व्यायाम शाला, स्विमिंग पुल, मनोरजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, सभाग्रह, मैरिज गार्डन तथा सामान प्रकार के अन्य स्थान पूर्णतः बंद रहेगे। सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी सभाएं आदि गतिविधियाँ पूर्णतः बंद रहेगी। इन्हें पुनः प्रारंभ करने का निर्णय बाद में लिया जायेगा।
11. ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक, सह रूग्ण व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं एवं 10 साल के कम उम्र के बच्चे आवश्यक एवं चिकित्सकीय आवश्यकता को छोड़कर अनिवार्यतः घर पर ही रहेंगे।
12. चिकित्सकीय आकस्मिकता एवं आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता को छोड़कर कन्टेनमेंट जोन में सभी प्रकार का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
13. विवाह सम्बन्धी आयोजनों में दोनों पक्षों के 50 से अधिक अथितियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
14. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य होगा।
15. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान गुटखा, तम्बाकू इत्यादि का उपभोग प्रतिबंधित रहेगा।
16. समस्त सार्वजनिक स्थलो/कार्यस्थलों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
17. समस्त व्यक्तियों द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थानों एवं आवागमन के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. सभी शासकीय और प्रायवेट कार्यालय जिले में अपने निर्धारित समय पर खोले जायेंगे। इन कार्यालयों में स्कीनिग और स्वच्छता का ध्यान रखने होगा। थर्मल स्केनिंग, हैंउ वाश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर और सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा। फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा । कार्यस्थलों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी हो , पारियों के बीच पर्याप्त अंतराल हो , कर्मचारियों के भोजन के अवकाश का समय अलग-अलग हो।

उपरोक्त प्रतिबंधों के अलावा जिले में समस्त गतिविधियों सामान्य रूप से संचालित की जा सकेगी । उक्त समस्त गतिविधियाँ कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु जारी शासन निर्देशों के अनुसार यथा डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क एवं सैनिटाईजर का समुचित प्रयोग कर एवं सर्दी, खांसी जुकाम एवं बुखार की स्थिति में तत्काल शासकीय चिकित्सालय में जांच कराकर चिकित्सकों द्वारा दिए गए सुझाव/सलाह का पालन करते हुए ही सम्पादित की जायें। अन्यथा की स्थिति में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं अन्य प्रावधानों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक/दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश लॉकडाउन की विस्तारित अवधि दिनांक 30 जून 2020 तक प्रभावशील रहेगा।
@ राकेश सोनी की रिपोर्ट